4 से 17 मई तक Lockdown: ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब-पान की दुकानें, जानें कहां क्‍या मिलेगी छूट, क्‍या रहेगा बंद

कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने चार मई से देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा.


लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी. इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी जाएगी. ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें भी मिलेंगी. ग्रीन जोन में वे जिले रखे जाएंगे, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिला है.



  • गृहमंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

  • कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी. जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है.

  • ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी. ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी. चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे.

  • रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.

  • रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साप्ताहिक आधार पर संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचना दी जाएगी.

  • लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा.

  • ग्रीन जोन्स में शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (2 gaz ki doori) सुनिश्चित करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह तय करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों.